Manipur के Kamjong में महिला की हत्या के बाद भड़की हिंसा, धारा 162 लागू

मणिपुर के चसाद गांव में शुक्रवार रात एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद दो समुदायों के बीच भारी गोलीबारी और आगजनी हुई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 162 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी है।
मणिपुर के हिंसा प्रभावित कामजोंग जिले में एक महिला की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजकर 35 मिनट पर नगा बहुल कामजोंग जिले के कुकी बहुल चसाद गांव में हुई। उन्होंने महिला के गले के पास गोली लगी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हत्या के बाद कुकी और नगा समुदायों के सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जो शनिवार सुबह तक जारी रही।
हिंसा के दौरान कई घरों में आगजनी की गई। जिले के अधिकारियों ने हिंसा को और फैलने से रोकने के लिए चसाद पुलिस गेट चौराहे के 400 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 162 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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