Delhi excise policy case: अब 5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, जानें दिल्ली की अदालत ने क्यों स्थिगत की सुनवाई?
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में विस्तृत दलीलें देने के लिए कुछ समय चाहिए।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में विस्तृत दलीलें देने के लिए कुछ समय चाहिए।
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9 मार्च को ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया, जहां उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही एक अलग मामले के सिलसिले में रखा गया था। सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार किया था।
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अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला 31 मार्च को सुनाएगी।
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