चिकित्सा रिपोर्ट जमा नहीं करा सकते मेहुल चौकसी, कोर्ट को बताई यह वजह

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[email protected] । Aug 26 2019 8:24PM

इस साल जून में उच्च न्यायालय ने चौकसी को अपने डॉक्टर के एक पत्र के साथ अपनी नयी चिकित्सकीय रिपोर्ट जेजे अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम के पास जमा कराने को कहा था।

मुंबई। हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व के निर्देश के मुताबिक वह अपनी चिकित्सकीय रिपोर्ट यहां निगम संचालित जे जे अस्पताल में जमा नहीं करवा सकते क्योंकि एंटीगुआ में उनके डॉक्टर ने कुछ कारणों से उनका उपचार करने से मना कर दिया। एक याचिका में चौकसी ने घोटाला में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए निचली अदालत के सामने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस साल जून में उच्च न्यायालय ने चौकसी को अपने डॉक्टर के एक पत्र के साथ अपनी नयी चिकित्सकीय रिपोर्ट जेजे अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम के पास जमा कराने को कहा था। उन्होंने एक अन्य याचिका में दावा किया था कि खराब स्वास्थ्य के कारण वह वापस भारत की यात्रा करने में अक्षम हैं। 

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उच्च न्यायालय ने कहा था कि जे जे अस्पताल के डॉक्टर चौकसी के चिकित्सा कागजात पर गौर करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे कि वह वापसी के लिए चिकित्सकीय रूप से ठीक हैं या नहीं। न्यायमूर्ति आई ए महंती की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई के दौरान चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उच्च न्यायालय को बताया कि वे चिकित्सा रिपोर्ट नहीं सौंप पाए। अग्रवाल ने कहा कि चौकसी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कुछ कारण से उनका उपचार करने से मना कर दिया। यह रिपोर्ट हम बंद लिफाफे में सौंप रहे हैं। थोड़ी देर बहस सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन का सामना करने के वास्ते भारत नहीं लौटने के लिए चौकसी का मुख्य आधार यह है कि वह यात्रा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट नही हैं। 

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न्यायमूर्ति महंती ने कहा कि लेकिन जब आप (चोकसी) इस दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज नहीं दे रहे हैं तो आप इस याचिका को वापस ले लें। अग्रवाल सहमत हो गए और याचिका वापस ले ली। ईडी और सीबीआई को पंजाब नेशनल बैंक से 13400 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़ा मामले में चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी की तलाश है। 

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