इंदौर जिला प्रशासन ने शादी में मेहमानों की तादाद सीमित की, 250 से ज्यादा बुलाने पर जाना पड़ेगा जेल !

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जिलाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि आयोजकों को शादियों के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा।

इंदौर। कोविड-19 की नयी लहर के जोर पकड़ने के बीच जिला प्रशासन ने शादियों में मेहमानों की तादाद 250 लोगों तक सीमित कर दी है, जबकि शवयात्राओं, अंतिम संस्कार और शोक सभाओं में ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। जिलाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी आदेश के हवाले से सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारात में बैंड-बाजे और रोशनी वालों के अलावा अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि जन्मदिन ओर शादी की सालगिरह के समारोहों में ज्यादा से ज्यादा 20 मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। 

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सिंह ने बताया कि आयोजकों को शादियों के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इंदौर के शहरी इलाके तथा नजदीकी महू सैन्य छावनी क्षेत्र में सभी दुकानें, दफ्तर, व्यावसायिक संस्थान और रेस्तरां रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले हर व्यक्ति को 100 रुपये का जुर्माना मौके पर ही अदा करना होगा, जबकि दुकानों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर 500 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। 

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जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी उनके आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान (आईपीसी) की धारा 188 (किसी सरकारी अफसर का हुक्म नहीं मानना) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। अधिकारियों ने बताया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत मुजरिम को छह महीने तक के कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। गौरतलब है कि इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च से लेकर 22 नवंबर तक महामारी के कुल 38,247 मरीज मिले हैं। इनमें से 735 मरीजों की मौत हो चुकी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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