Madhya Pradesh: सफाई कर्मियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला हाफिज एहतियातन गिरफ्तार

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चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि हाफिज शादाब खान को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिये की जाने वाली एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मजहबी तकरीर के दौरान सफाई कर्मियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप का सामना कर रहे एक हाफिज (जिसे कुरआन कंठस्थ हो) को एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि हाफिज शादाब खान को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिये की जाने वाली एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद हाफिज को जेल भेज दिया गया है। मिश्रा ने बताया कि इंदौर नगर निगम के वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष सुभाष धौलपुरे की शिकायत पर खान के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत नौ अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की विस्तृत जांच जारी है। शिकायतकर्ता धौलपुरे का आरोप है कि खान सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में शहर के एक सार्वजनिक स्थान पर भीड़ के सामने मजहबी तकरीर के दौरान सफाई कर्मियों की जाति का हवाला देते हुए उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का खुलेआम प्रयोग करते सुनाई पड़ रहे हैं। हाफिज का दावा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जिस वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ दो दिन पहले प्राथमिकी दर्ज की गई, वह पिछले साल मोहर्रम के दौरान बनाया गया था।

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मामला दर्ज होने के अगले दिन हाफिज ने वीडियो संदेश जारी करके कहा था, ‘‘मेरी जुबान से अनजाने में कुछ ऐसे शब्द निकले हैं जो सफाई कर्मियों के दिल को यकीनन चोट पहुंचाने वाले हैं। इसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने ये शब्द जान-बूझकर नहीं बोले थे। मैं वाल्मीकि समुदाय के तमाम लोगों और सफाई कर्मियों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।’’ वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मियों के संगठन खान के माफी मांगे जाने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर अड़े थे और उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर चंदन नगर पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन भी किया था।

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