एमपी अब नहीं खुलेंगी नई शराब की दुकानें, कैबिनेट में लिया फैसला

Shivraj cabinet
सुयश भट्ट । Jan 18 2022 5:12PM

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कई हम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि देने। वहीं 40 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 4 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। घरेलू हिंसा में महिलाओं को सहायता राशि देने, आयुष्मान योजना का लाभ भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को देने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कई हम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि देने। वहीं 40 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 4 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी।

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इसके साथ साथ ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना शहरी क्षेत्र में भी लागू होगी। आयुष्मान योजना का लाभ भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को भी मिलेगा। वहीं लोक परिसंपत्तियों के समुचित सदुपयोग के लिए पृथक विभाग होगा। बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। आबकारी विभाग ने उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश में अंगूर के अलावा जामुन से शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी।

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उन्होंने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 प्रतिशत यानि 904 पद अब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 3618 विशेषज्ञ के पद में से 2899 पद रिक्त हैं,जिस पर वर्ष 2016 से पदोन्नति की रोक लगी है।अगर यह हटेगी तो 893 चिकित्सक पदोन्नत हो सकेंगे लेकिन तीन वर्ष में 317 विशेषज्ञ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

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