MRPL में घातक विस्फोट के बाद शीर्ष प्रबंधन और यूनिट प्रमुख पर केस दर्ज

कर्नाटक के मंगलुरु स्थित मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में हुए एक घातक विस्फोट के मामले में सुरतकल पुलिस ने यूनिट हेड और प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कटिपल्ला के बाला गांव में कोकर हाइड्रोट्रीटर यूनिट में यांत्रिक खराबी के बाद हुए इस हादसे में एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए। पुलिस ने मामले में लापरवाही से मौत समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है।
सुरतकल पुलिस ने एक घातक औद्योगिक हादसे के बाद मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के शीर्ष प्रबंधन और कोकर हाइड्रोट्रीटर यूनिट (फेज-3) के प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। बुधवार दोपहर हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। रिफाइनरी के भीतर कर्मचारियों को भोजन-पानी उपलब्ध कराने वाली कंपनी ‘स्टार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज’ के कर्मचारी 53 वर्षीय रवि पुजारी की लिखित शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायत के मुताबिक, यह घटना दोपहर 12:15 बजे कटिपल्ला के बाला गांव में कोकर हाइड्रोट्रीटर यूनिट के भीतर हुई। पुजारी ने बताया कि कर्मचारी यूनिट के पास मौजूद थे, तभी एक यांत्रिक उपकरण में खराबी आने और उसके फटने से भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। विस्फोट के दौरान मुलकी के ठेका कर्मचारी मनीष करकेरा (30) की गंभीर रूप से झुलसने के कारण मौत हो गई।
उनका जला हुआ शव घटनास्थल से बरामद किया गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता रवि पुजारी, राजेश प्रसाद, इंद्रजीत, रमन कुमार, लोकेश कुलई, जयराम, जेरोम, अविनाश, अक्षय, जगजीवन सिंह, शरत शेट्टी और राजेश पुजारी भी झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इकाई प्रमुख और एमआरपीएल के प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाही भरा आचरण), 125(बी) (ऐसा कार्य जिससे जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो और जिससे गंभीर चोट पहुंचे) और 106 (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उच्च दबाव वाली मशीनरी के उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने में इकाई प्रमुख और प्रबंधन की विफलता के कारण यह घातक हादसा हुआ।
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