Baba Siddique Murder Case: Anmol Bishnoi की कस्टडी पर Mumbai Court ने मांगी रिपोर्ट

Baba Siddique Murder Case: Anmol Bishnoi की कस्टडी पर Mumbai Court ने मांगी रिपोर्ट
प्रतिरूप फोटो
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मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने पुलिस को 28 अक्टूबर तक यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई की हिरासत पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अभियोजन पक्ष पर कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगने के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह 28 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बताए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी और प्रत्यर्पण के बाद भारत लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने यह निर्देश बचाव पक्ष की ओर से लगाए गए इस आरोप के बाद दिया कि अभियोजन पक्ष जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा और अदालत के पिछले आदेशों का पालन नहीं कर रहा। इससे पहले, विशेष मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने 10 जुलाई को पुलिस को अनमोल बिश्नोई को अदालत के सामने पेश करने के लिए कानून के तहत संभव सभी कदम उठाने का आदेश दिया था।

यह आदेश बाबा सिद्दीकी के परिवार की याचिका पर दिया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष को अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए उचित निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पांच अगस्त को विशेष अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि 10 जुलाई के आदेश में दिए गए सुझाव के अनुसार, अनमोल बिश्नोई को वीडियो लिंक के जरिये पेश करने में कथित रूप से विफल रहने पर जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) महेश मुले ने अदालत को बताया कि जांच अधिकारी उपस्थित नहीं थे और उनकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है।

मुले ने और समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगली सुनवाई में वह अदालत को बताएंगे कि अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए अभियोजन पक्ष ने क्या कदम उठाए हैं। हालांकि, बाबा सिद्दीकी के परिवार की ओर से पेश वकील प्रदीप घरत और त्रिवंकुमार करनानी ने सुनवाई टालने की अपील का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा है और अदालत के पिछले आदेशों का पालन करने में विफल रहा है।

विशेष लोक अभियोजक की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने उन्हें उचित पक्ष रखने के लिए सुनवाई की अगली तारीख यानी 28 अक्टूबर तक का समय दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है।

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