Muzaffarnagar POCSO Court ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पॉक्सो अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पप्पू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के महज 90 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला दिया। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने रविवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि अदालत ने आरोपपत्र दाखिल होने के 90 दिन के भीतर मुकदमे का निस्तारण कर दिया।

सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनोज कुमार सिद्धू की अदालत ने दोषी पप्पू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बालियान ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए। उन्होंने बताया कि घटना 19 अप्रैल 2026 की है।

छह वर्षीय बच्ची कुछ सामान खरीदने के लिए पप्पू की दुकान पर गई थी। आरोप है कि इस दौरान आरोपी उसे किसी दूसरी जगह ले गया और उससे दुष्कर्म किया। बालियान ने बताया कि घटना के बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और पांच जून 2026 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद विशेष अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई और आरोपपत्र दाखिल होने के 90 दिन के भीतर मामले का फैसला सुना दिया गया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही, पीड़िता को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जुर्माने की पूरी रकम उसे देने का निर्देश दिया।

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