नैनीताल पंचायत चुनाव : उच्च न्यायालय ने डीएम को निर्वाचन आयोग की पुस्तिका पेश करने को कहा

High Court
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चौदह अगस्त को हुए चुनाव में 27 जिला पंचायत सदस्य वोट डालने के लिए पात्र थे। इनमें से 22 मतदाताओं ने अपने वोट डाले जबकि पांच सदस्यों के अपहरण की प्राथमिकी तल्लीताल थाने में दर्ज कराई गई थी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतगणना के दौरान एक मतपत्र में कथित छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल की जिलाधिकारी को 27 अगस्त को निर्वाचन आयोग की पुस्तिका “जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन एवं विवाद समाधान नियम, 1994” न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को 14 अगस्त को हुई मतगणना के दौरान एक मतपत्र में की गयी कथित छेड़छाड़ या ओवरराइटिंग के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने सुझाव दिया कि याचिका में उठाए गए विवादित मुद्दों को निर्णय के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस मामले में निर्वाचन आयोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपी है।

उन्होंने कहा कि अगर आयोग के सामने कोई शिकायत नहीं भी दी गयी तो भी उसे इस बात का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए था कि पांच जिला पंचायत सदस्यों ने अपने वोट नहीं डाले।

जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर पुनर्मतदान का आदेश देने की प्रार्थना की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ की गयी और एक उम्मीदवार के नाम के सामने लिखे अंक एक को ओवरराइटिंग कर दो कर दिया गया जिससे उस वोट को अवैध घोषित कर दिया गया जिससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ।

चौदह अगस्त को हुए चुनाव में 27 जिला पंचायत सदस्य वोट डालने के लिए पात्र थे। इनमें से 22 मतदाताओं ने अपने वोट डाले जबकि पांच सदस्यों के अपहरण की प्राथमिकी तल्लीताल थाने में दर्ज कराई गई थी। हालांकि, इन पांच सदस्यों ने बाद में एक वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया और इसके बाद हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे लोग अपनी मर्जी से मतदान से दूर रहे।

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