करीब 10 महीने सजा काटकर जेल से बाहर निकले नवजोत सिंह सिद्धू, बाहर आकर बोले- लोकतंत्र बेड़ियों में है

Navjot Singh Sidhu
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अभिनय आकाश । Apr 1 2023 6:08PM

सिद्धू को सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष छूट नहीं दी गई थी, भले ही वह 26 जनवरी को रिहाई के योग्य थे। उनकी रिहाई 10 मई को होने वाले जालंधर लोकसभा उपचुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के एक साल से भी कम समय बाद शनिवार को पटियाला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले साल 19 मई को सजा सुनाई गई थी और एक दिन बाद 20 मई को उन्होंने पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने सजा काट ली और शनिवार को अपनी अवधि पूरी कर ली और पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आए सिद्धू ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि सत्य को दबाने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है।

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सिद्धू को सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष छूट नहीं दी गई थी, भले ही वह 26 जनवरी को रिहाई के योग्य थे। उनकी रिहाई 10 मई को होने वाले जालंधर लोकसभा उपचुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई है। एआईसीसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन से यह सीट खाली हुई थी। कांग्रेस को फिर से सीट जीतने की उम्मीद हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि सिद्धू को क्या भूमिका दी जाएगी। इस दौरान सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को भी सेकेंड स्टेज का कैंसर हो गया। जब सिद्धू जेल में बंद था तब उसकी सर्जरी हुई थी। सिद्धू के एक सहयोगी ने कहा कि वो अब पूरी तरह से बदल चुके व्यक्ति हैं। आप सब देखेंगे। जेल में रहते हुए, सिद्धू ने कई कांग्रेस नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था और केवल अपने मुट्ठी भर सहयोगियों को ही जाने की अनुमति दी थी।

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अपराध करने के 34 साल बाद सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया। शीर्ष अदालत ने 1988 के रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया था। 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की कथित तौर पर पार्किंग विवाद को लेकर सिद्धू द्वारा पिटाई के बाद मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में, 2018 के फैसले की समीक्षा के लिए गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति देते हुए, जिसमें सिद्धू को जुर्माने के साथ रिहा कर दिया गया था, जस्टिस ए एम खानविलकर और एस के कौल की पीठ ने कहा था, "कुछ भौतिक पहलू जो आवश्यक थे इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि सजा सुनाए जाने के चरण में किसी तरह चूक गए, जैसे कि तत्कालीन 25 वर्षीय क्रिकेटर की शारीरिक फिटनेस।

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