इंद्राणी मुखर्जी की जमानत का CBI ने किया विरोध, कहा- कोरोना वायरस का खतरा नहीं

Indrani Mukerjea

सीबीआई ने कहा कि जेल के अधिकारी सभी कैदियों की उचित देखभाल कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह उन गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं जिनसे अभी जिरह नहीं हुई है।

मुंबई। सीबीआई ने शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनको स्वास्थ्य की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके चलते जेल के अंदर उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा हो। वह अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में आरोपी हैं। मुखर्जी अगस्त 2015 से ही बायकला जेल में बंद हैं। उन्होंने महामारी को देखते हुए अस्थायी तौर पर जमानत देने की मांग की थी। उनकी जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि उनको स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या नहीं है जिससे उनमें वायरस के संक्रमण का खतरा हो। 

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सीबीआई ने यह भी कहा कि जेल के अधिकारी सभी कैदियों की उचित देखभाल कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह उन गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं जिनसे अभी जिरह नहीं हुई है। सीबीआई ने कहा कि वह विदेशी नागरिक हैं और अस्थायी जमानत की हकदार नहीं हैं। इसने कहा कि अगर आरोपी को रिहा किया गया तो वह फरार हो सकती हैं। शीना (24) की अप्रैल 2012 में एक कार के अंदर कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और मामला अगस्त 2015 में प्रकाश में आया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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