Noida Airport के 27 किमी दायरे में Laser Beam पर रोक लगी, डीएम मेधा रूपम ने दी चेतावनी

गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विमानन सुरक्षा की दृष्टि से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे में तेज कृत्रिम रोशनी और लेजर शो के संचालन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के अनुसार बिना अनुमति लेजर बीम का प्रयोग वायुयान नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ जुर्माना व सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला वायुयान अधिनियम 2024 और वायुयान नियम 1937 के तहत लागू हुआ है।
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विमानन सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम, शो, डिस्प्ले और अन्य प्रकार की तेज कृत्रिम रोशनी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध वायुयान अधिनियम, 2024 और वायुयान नियम, 1937 के नियम 66(1) के प्रावधानों के साथ-साथ 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना के नियम 6(1) के तहत लागू किया गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास निर्धारित क्षेत्र के भीतर बिना अनुमति के लेजर बीम या अन्य प्रतिबंधित तेज कृत्रिम रोशनी का उपयोग विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किमी के दायरे में लेजर का कोई भी अनधिकृत उपयोग विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और लागू कानूनों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अन्य न्यूज़














