कृष्ण जन्मभूमि: सुन्नी वक्फ बोर्ड को नहीं पहुंचा नोटिस, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Krishna Janmabhoomi

याचिकाकर्ताओं जय भगवान गोयल और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी तथा महेंद्र प्रताप सिंह ने 23 दिसंबर 2020 को यह वाद दायर किया था। शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान इस मामले में पक्षकार हैं।

मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह मामले में मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं पहुंच पाने के कारण मंगलवार को मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर तक के लिए टाल दी। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि अपर जिला जज संजय चौधरी ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक संबंधित नोटिस उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सुपुर्द करना सुनिश्चित किया जाए। याचिकाकर्ताओं जय भगवान गोयल और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी तथा महेंद्र प्रताप सिंह ने 23 दिसंबर 2020 को यह वाद दायर किया था। शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान इस मामले में पक्षकार हैं। 

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याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि 21 जुलाई 2022 को मामले की सुनवाई के दौरान सिविल जज (सीनियर डिविजन) ज्योति सिंह ने मामले की पोषणीयता पर पहले सुनवाई करने के आदेश दिए थे जबकि याचिकाकर्ता चाहते थे कि शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे पहले कराया जाए। उन्होंने बताया कि इसके बाद 25 जुलाई को जिला एवं सत्र जज की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी और उत्तरदाताओं को नोटिस जारी की गई थी। आज सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति तथा अन्य पक्ष अदालत में हाजिर हुए क्योंकि उन्हें नोटिस मिल चुका था जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे अभी नोटिस नहीं भेजा जा सका है। माहेश्वरी ने बताया कि इसके मद्देनजर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन अक्टूबर तय की है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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