Delhi Excise Case: अब Justice Manoj Jain सुनेंगे Arvind Kejriwal का मामला, CBI की याचिका पर बड़ा फैसला

बदलाव केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केजरीवाल और अन्य आरोपियों को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के बाद हुआ है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज जैन करेंगे। यह बदलाव केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केजरीवाल और अन्य आरोपियों को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के बाद हुआ है।
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इससे पहले, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। अलग-अलग घटनाओं के संबंध में केजरीवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। उनके अलग होने के बाद, मामले को पुनः सौंपा गया और मंगलवार (19 मई) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। सीबीआई ने उस निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसमें केजरीवाल और अन्य आरोपियों को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि बरी करना उचित नहीं था और उसने उच्च न्यायालय में इसे रद्द करने की मांग की है।
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