Explained G RAM G Bill | संसद ने विपक्ष के विरोध के बीच MGNREGA की जगह G RAM G बिल पास किया

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रेनू तिवारी । Dec 19 2025 9:46AM

संसद ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) बिल, जिसे G RAM G कहा जा रहा है, को मंजूरी दे दी। इस कदम से दो दशक पुरानी MGNREGA योजना की जगह ली जाएगी और सालाना 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी रोजगार का वादा किया जाएगा।

सरकार ने विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 पेश करके भारत के ग्रामीण रोज़गार ढांचे में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। यह बिल लगभग दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह एक नई कानूनी प्रणाली लाना चाहता है, जो विकसित भारत 2047 के लॉन्ग-टर्म विज़न के साथ जुड़ी होगी। यह कदम कल्याण-केंद्रित रोज़गार कार्यक्रम से हटकर एक ऐसे मॉडल की ओर इशारा करता है जो गारंटीड काम को टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु लचीलेपन और अनुमानित सार्वजनिक खर्च से ज़्यादा करीब से जोड़ता है।

 

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संसद ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) बिल, जिसे G RAM G कहा जा रहा है, को मंजूरी दे दी। इस कदम से दो दशक पुरानी MGNREGA योजना की जगह ली जाएगी और सालाना 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी रोजगार का वादा किया जाएगा। यह सब दोनों सदनों में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बदलाव का मकसद मौजूदा योजना की संरचनात्मक कमियों को दूर करना है।

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लोकसभा में पास होने के घंटों बाद, आधी रात को हुई बहस के बाद राज्यसभा में इस बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। विपक्ष ने MGNREGA से महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना का वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल रही है।

राज्यसभा में विरोध कर रहे सदस्यों ने बिल वापस लेने की मांग की, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कानून की प्रतियां फाड़ दीं। बिल पास होने के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया, जिसके बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच के पास न जाने की चेतावनी दी।

बिल पास होने के बाद, विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरना दिया, आरोप लगाया कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है और देशव्यापी आंदोलन की योजना की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संविधान सदन की सीढ़ियों पर 12 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठने का फैसला किया।

विपक्ष ने यह भी मांग की कि बिल को विस्तृत जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए।

राज्यसभा में पांच घंटे की बहस का जवाब देते हुए, शिवराज सिंह चौहान ने बिल का बचाव किया और इसे रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए उनके आदर्शों को बार-बार 'मारने' का आरोप लगाया।

चौहान ने बिल को पास करने के लिए पेश करते हुए कहा, "यह बिल बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रोजगार के अवसर प्रदान करने, ग्रामीण भारत के विकास में मदद करने और देश को आगे ले जाने में मदद करेगा।"

इसके अलावा, वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान, MGNREGA भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी और आवंटित धन स्वीकृत कार्यों के लिए सामग्री खरीद पर ठीक से खर्च नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, "मैंने इन सभी घंटों तक विपक्ष को धैर्य से सुना और उम्मीद की कि वे मेरा जवाब भी सुनेंगे। आरोप लगाकर भाग जाना महात्मा गांधी के सपनों और आदर्शों की हत्या करने जैसा है," जब विपक्षी सदस्य विरोध कर रहे थे। मंत्री ने दावा किया कि मूल ग्रामीण रोज़गार योजना 2005 में शुरू की गई थी और महात्मा गांधी का नाम 2009 में कांग्रेस ने चुनावी फ़ायदे के लिए जोड़ा था। उन्होंने कहा, "वे राजनीति के लिए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने गांधी के आदर्शों की हत्या की है, तो वह कांग्रेस है," और इसके उदाहरण के तौर पर इमरजेंसी, कथित घोटालों और संसद में हंगामे का ज़िक्र किया।

इससे पहले, लोकसभा ने विपक्षी सांसदों द्वारा कागज़ फाड़ने और नारेबाज़ी के बीच बिल पास कर दिया, जिन्होंने सरकार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और गांधीवादी सिद्धांतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

निचले सदन में आठ घंटे की बहस का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि यह कानून लंबी चर्चा के बाद लाया गया है और इसका मकसद जल संरक्षण, मुख्य ग्रामीण और आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर, और खराब मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष परियोजनाओं पर 10-11 लाख करोड़ रुपये खर्च करना है।

किसानों और मज़दूरों के लिए इसका क्या मतलब है?

ग्रामीण मज़दूरों के लिए, ज़्यादा रोज़गार मिलने का मतलब है ज़्यादा कमाई की संभावना, तय काम का शेड्यूल और समय पर डिजिटल मज़दूरी का पेमेंट। अगर मांग के 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिया जाता है, तो राज्यों को बेरोज़गारी भत्ता देना होगा।

किसानों को बेहतर सिंचाई, पानी बचाने, स्टोरेज और कनेक्टिविटी सुविधाओं के साथ-साथ खेती के ज़रूरी मौसम में मज़दूरों की कमी से सुरक्षा का भी फायदा होने की उम्मीद है।

सरकार इस बिल को ग्रामीण भारत में बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर पेश कर रही है, जिसमें गरीबी के स्तर में तेज़ी से गिरावट, बढ़ती इनकम और अलग-अलग तरह की आजीविका का ज़िक्र किया गया है। रोज़गार गारंटी को लंबे समय तक संपत्ति बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता से जोड़कर, नया फ्रेमवर्क ग्रामीण रोज़गार को सिर्फ़ एक सुरक्षा कवच के बजाय विकास के एक साधन के रूप में फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। 

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