पीएम मोदी, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए..., राहुल-सोनिया को कोर्ट से राहत के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

Mallikarjun Kharge
ANI
अंकित सिंह । Dec 17 2025 11:57AM

बुधवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का उद्देश्य गांधी परिवार को परेशान करना है और यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दायर किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार सुबह भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आरोपपत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया है।

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बुधवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का उद्देश्य गांधी परिवार को परेशान करना है और यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दायर किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अदालत का यह फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर तमाचा है। उन्हें इस्तीफा देकर यह कहना चाहिए कि भविष्य में वे जनता को परेशान नहीं करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को "झूठा" बताते हुए खार्गे ने कहा कि इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना की भावना से आगे बढ़ाया गया है।

खरगे ने कहा कि इस अखबार की शुरुआत 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, जिसे भाजपा सरकार अब मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सच तो यह है कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी भाजपा इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। खरगे ने इस आरोप को भी दोहराया कि मौजूदा सरकार ईडी के मामलों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को राजनीतिक लाभ के लिए निशाना बनाने के लिए कर रही है, लेकिन अदालत के हालिया फैसले से न्याय के पक्ष में फैसला आया है।

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उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। हम इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि आरोप पत्र का न्यायिक संज्ञान लेना और गांधी परिवार को तलब करना कानूनन अनुचित है।

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