UAPA मामले में पुलिस का SC में बड़ा दावा: शरजील, खालिद ने रची 'अंतर्राष्ट्रीय दंगा साजिश'

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ANI
अंकित सिंह । Oct 30 2025 3:27PM

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं का विरोध किया है। पुलिस का दावा है कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और सीएए विरोध को वैश्विक मुद्दा बनाने के लिए रची गई थी। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री इस पूर्व नियोजित साजिश को बिना किसी संदेह के स्थापित करती है, जिससे 53 मौतें और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने वाली चैट भी शामिल है, इस बात को बिना किसी संदेह के स्थापित करती है कि यह साजिश उस समय अंजाम देने की पूर्व योजना थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे।

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दिल्ली पुलिस के हलफनामे के अनुसार, ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके और सीएए के मुद्दे को भारत में मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के रूप में चित्रित करके इसे एक वैश्विक मुद्दा बनाया जा सके। हलफनामे में कहा गया है कि सीएए के मुद्दे को "शांतिपूर्ण विरोध" के नाम पर "कट्टरपंथी उत्प्रेरक" के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा रची गई गहरी, पूर्व-नियोजित और पूर्व-नियोजित साजिश के परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण अकेले दिल्ली में 753 एफआईआर दर्ज की गईं।

दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि इस साजिश को पूरे भारत में दोहराने और अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इससे पहले 27 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। इन याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

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जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि उसने दिल्ली पुलिस को याचिकाओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया है।

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