MP में पंचायतो के परिसीमन को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल, पूर्व मंत्री ने सरकार पर लगाए आरोप

P C Sharma on panchayat election
सुयश भट्ट । Jan 12 2022 2:24PM

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो चुका है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसे लेकर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। इसी बीच मंगलवार को पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों में परिसीमन के लिए आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश  के जारी होने के साथ ही पंचायतों में परिसीमन को लेकर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। 

दरअसल पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 2019 में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। फिर से परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है।इनकी नियत ही नहीं है पंचायत चुनाव करवाने की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए ये मुद्दा हमने कोर्ट में उठाया तब जाकर सरकार जागी। विरोध के बाद अध्यादेश को वापस लिया। अभ फिर से परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है। 

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आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो चुका है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसे लेकर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। इसी बीच मंगलवार को पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। 

वहीं पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए है जिसमें ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी है। आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। और परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी।

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