दिल्ली में बढ़ा कोरोना का खतरा, अधिक लोगों वाले कार्यक्रम और प्रदर्शन पर लगी रोक

 AAP govt

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि दिल्ली डीएमए या डीडीएमए ने 23 मार्च को जारी किए गए आदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार की जन सभाओं पर रोक लगा दी है।दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के इस साल के सर्वाधिक 1,101 नए मामले सामने आए थे।

नयी दिल्ली। आप सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) ने त्योहारों के आयोजन के लिए एकत्र होने व प्रदर्शन और सभी तरह की जनसभाओं पर प्रदेश में रोक लगा दी है। आप विधायक राघव चड्ढा और आतिशी मार्लेना ने अदालत में याचिका दायर कर गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के इस याचिका पर सुनावई के दौरान आप सरकार ने एक प्रतिवेदन दाखिल कर अदालत को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि दिल्ली डीएमए या डीडीएमए ने 23 मार्च को जारी किए गए आदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार की जन सभाओं पर रोक लगा दी है। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के इस साल के सर्वाधिक 1,101 नए मामले सामने आए थे।

इसे भी पढ़ें: भारतीय तटरक्षक जहाज 'वज्र' बेड़े में हुआ शामिल, जनरल रावत ने दिया बयान

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों विधायकों से पूछा कि क्या वे अब भी प्रदर्शन के लिए अनुमति ना मिलने के खिलाफ दायर अपनी याचिका बरकरार रखना चाहेंगे क्योंकि अब ‘‘परिस्थितियां बदल गई हैं।’’ दोनों विधायकों के वकील ने कहा कि घटनाक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए वे नया हलफनामा दाखिल करना चाहेंगे। अदालत ने जब दिल्ली सरकार से शहर में जन सभाएं कराने को लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा तो नारायण ने कहा कि डीडीएमए ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 23 मार्च को अपने आदेश में इस पर रोक लगा दी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़