'जन प्रतिनिधि की जवाबदारी भी बड़ी', नहीं मिली राणा दंपत्ति को HC से राहत, अर्जी खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक जन प्रतिनिधि हैं ऐसे में उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। दंपत्ती ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
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कोर्ट ने लगाई फटकार
कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से कही गई बातों में तथ्य है कि राणा दंपत्ति की वजह से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गयी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक जन प्रतिनिधि हैं ऐसे में उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। इसलिए ऐसे लोगों को जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए।
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे द्वारा राज्य को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद राज्य में एक नया सियासी बवाल पैदा हो गया। राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर नहीं हटा दिए जाते, तो मनसे अजान के बदले हनुमान चालीसा बजाएगी। इसके बाद इस विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी कूद पड़ी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। बाद में शाम होते-होते राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।
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