भोपाल में दृष्टिहीन महिला से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

Bhopal Central jail
सुयश भट्ट । Mar 11 2022 4:39PM

भोपाल के शाहपुरा इलाके में 2 साल पहले दृष्टिबाधित महिला बैंक अधिकारी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। नेत्रहीन महिला अपने घर में अकेली रहती थी। देर रात करीब 3.30 बजे आरोपी शख्स महिला के घर की बालकनी को लांघकर अंदर दाखिल हो गया।

भोपाल। राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक 53 वर्षीय दृष्टिबाधित महिला बैंक अधिकारी के साथ दुष्कर्म एक मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में जिला अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

दरअसल भोपाल के शाहपुरा इलाके में 2 साल पहले दृष्टिबाधित महिला बैंक अधिकारी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। नेत्रहीन महिला अपने घर में अकेली रहती थी। देर रात करीब 3.30 बजे आरोपी शख्स महिला के घर की बालकनी को लांघकर अंदर दाखिल हो गया। और फिर महिला को धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।

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वहीं महिला नेत्रहीन थी इस वजह से वह आरोपी को पहचान नहीं पाई। वारदात के बाद महिला पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती बताई। महिला की शिकायत के बाद स्पेशल टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट समेत तमाम सबूत भी जुटाए हैं। और इसी के आधार पर आज कोर्ट ने आज आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि आरोपी ने महिला से मारपीट कर उसका मोबाइल, नगदी और जेवर भी चोरी कर लिया था। महिला घटना के समय घर पर अकेली थी। उनके पति लॉकडाउन में राजस्थान में फंसे थे। इस घटना के बाद पुलिस उन्हें राजस्थान से भोपाल लेकर आई थी। महिला ने अपना सिर दीवार पर मार जख्मी कर लिया था। महिला तभी से डिप्रेशन में थई और उनकी काउंसलिंग कराई जा रही थी।

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