राजस्थान HC से केंद्रीय मंत्री शेखावत को राहत, एडीजे अदालत के आदेश पर रोक

Rajasthan HC

राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को राहत देते हुए एडीजे अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। एडीजे ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया था कि वह आपराधिक शिकायत को आगे की जांच के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी) के पास भेजे।

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को सहकारी समिति घोटाला मामले में राहत देते हुए एडीजे अदालत के आदेशों पर बुधवार को रोक लगा दी। एडीजे ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया था कि वह आपराधिक शिकायत को आगे की जांच के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी) के पास भेजे। शिकायत में घोटाले के कथित आरोपी के रूप में शेखावत और अन्य को नामित किया गया और एसओजी से उनकी भूमिका की आगे जांच करने की मांग की गई थी।

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न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एकल पीठ ने अंतरिम निर्देश पारित करते हुए केवल चंद डाकालिया द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका को भी स्वीकार किया। वह शेखावत के साथ सह-आरोपी हैं। डाकालिया के वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे और निचली अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने पर उन पर सुनवाई की आवश्यकता थी। पीठ ने याचिका स्वीकार की और अंतरिम आदेश पारित किए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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