राफेल पर दोबारा जांच नहीं होगी, फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर दायर याचिका SC ने किया खारिज

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ANI
अभिनय आकाश । Aug 29 2022 12:29PM

पीठ ने शुरू में याचिराफेल पर दोबारा जांच नहीं होगी, फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर दायर याचिका SC ने किया खारिजका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। आदेश दिए जाने के बाद, शर्मा ने एक और अनुरोध किया और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी समाचार पोर्टल में कुछ रिपोर्टों के आलोक में राफेल सौदे की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने एक फ्रांसीसी समाचार पोर्टल द्वारा कथित रूप से एक भारतीय बिचौलिए को डसॉल्ट एविएशन द्वारा रिश्वत के भुगतान का खुलासा करने की रिपोर्ट के मद्देनजर नए सिरे से जांच और मामलों के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार किया, जिसने व्यक्तिगत क्षमता में नरेंद्र मोदी को पहला प्रतिवादी बनाया। पीठ ने शुरू में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। आदेश दिए जाने के बाद, शर्मा ने एक और अनुरोध किया और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बाद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने आदेश में बदलाव किया और याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया। 

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जब मामला लिया गया तो शर्मा ने कहा कि वह मामले को कुछ तथ्यों तक सीमित कर रहे थे जो एक फ्रांसीसी एजेंसी द्वारा की गई जांच पर सामने आए हैं। उन्होंने फ्रांस से दस्तावेज मंगवाने के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा लेटर रगरेटरी जारी करने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीबीआई से शिकायत की है। हालांकि, पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सीजेआई ललित ने कहा, "या तो आप इसे वापस लें या हम खारिज करें। हम सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 

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