नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का हुआ निपटारा

sc-disposes-plea-challenging-nageswara-raos-appointment-as-interim-cbi-chief-says-no-interference-required
[email protected] । Feb 19 2019 11:46AM

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का मंगलवार को निपटारा किया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का मंगलवार को निपटारा किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति विनीत सरन की एक पीठ ने कहा कि एक पूर्णकालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बाद अब किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

इसे भी पढ़ें: CBI द्वारा नियमित निदेशक नियुक्त नहीं किए जाने पर SC ने जताई निराशा

न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कॉमन कॉज’ की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया जिसने राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी रिषि कुमार शुक्ला ने चार फरवरी को निदेशक के तौर पर सीबीआई का प्रभार संभाला था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़