शरद के फोटो-नाम के इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अजित गुट, SC ने NCP SCP का सिंबल- तुरही बजाता आदमी के इस्तेमाल की शरद पवार को दी अनुमति

Sharad Pawar
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अभिनय आकाश । Mar 19 2024 4:16PM

अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स 'को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एनसीपी एससीपी नाम और 'तुर्रा उड़ाने वाले आदमी' के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स 'को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप (अजित पवार गुट) अब एक अलग राजनीतिक दल हैं, इसलिए उनकी तस्वीर आदि का उपयोग क्यों करें। अब अपनी पहचान के साथ जाएं... आपने उनके साथ नहीं रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है। जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती।

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शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विभाजित हो गई थी। चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी बताते हुए चुनाव चिन्ह दे दिया था। चुनाव आयोग ने शरद पवार को तुरही बजाते हुए शख्स का निशान दिया।  

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