सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले पर सुनवाई करने से किया इनकार, माकपा ने वापस ली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने एसडीएमसी के शाहीन बाग इलाके में इमारतों को गिराने के खिलाफ माकपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट से बेहतर संपर्क करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को कोर्ट में आने दें।
नयी दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद माकपा ने याचिका वापस ले ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की छूट दी है।
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एसडीएमसी के शाहीन बाग इलाके में इमारतों को गिराने के खिलाफ माकपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट से बेहतर संपर्क करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को कोर्ट में आने दें।
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शाहीन बाग में हुआ भारी हंगामा
शाहीन बाग इलाके में एसडीएमसी द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने बुलडोजर को सड़क पर ही रोक दिया गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था, जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां-जहां अतिक्रमण है, एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। ये यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है।
SC refuses to entertain CPI (M) plea against demolition of buildings in South Delhi's Shaheen Bagh area; grants liberty to petitioner to approach High Court
— ANI (@ANI) May 9, 2022
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