SC ने नीट परीक्षा रद्द करने का अनुरोध करने वाली नई याचिका को किया खारिज

Supreme Court

पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। 

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पीठ ने कहा, ‘‘माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते।’’ न्यायालय ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिये गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सभी याचिकाएं चार सितंबर को खारिज कर दीं थीं, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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