पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ी गई

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ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में राजद्रोह की धारा बढ़ाई गई है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नोएडा। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में राजद्रोह की धारा बढ़ाई गई है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर 20 अक्टूबर को सेक्टर आठ में निकाले गए जुलूस में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए गए थे।

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उन्होंने बताया कि इस मामले में धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मोहम्मद जफर, समीर अली और अली राजा को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद जफर पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि कल हिंदू संगठन के लोगों ने थाना सेक्टर 20 घेराव कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की। उप्र पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जुलूस में नारे लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में बृहस्पतिवार को धारा 124 ए जोड़ दी है।

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उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने राज्य में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून लागू करने की बृहस्पतिवार को चेतावनी दी थी। आगरा के एक कालेज में तीन कश्मीरी छात्रों के खिलाफ भी उप्र पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इन तीनों छात्रों ने रविवार को टी-20 क्रिकेट मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की विजय पर कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाये थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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