TASMAC मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री Senthil Balaji के दो सहयोगी गिरफ्तार

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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के दो सहयोगियों कार्तिक और रमेश को राज्य संचालित शराब विक्रेता कंपनी टासमैक से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया है। 30 जुलाई को हुई इस गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व मंत्री बालाजी और टासमैक के पूर्व प्रबंध निदेशक एस. विसाकन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद की गई है।

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता वी. सेंथिल बालाजी के दो सहयोगियों को राज्य संचालित शराब विक्रेता कंपनी (टासमैक) से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, करूर जिले के रहने वाले कार्तिक और उसके सहयोगी रमेश को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया गया।

दोनों को चेन्नई के सिटी सिविल कोर्ट की प्रधान सत्र अदालत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 28 जुलाई को पूर्व मंत्री बालाजी और टासमैक के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी एस. विसाकन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के अनुसार, सरकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर गोपनीय जांच शुरू की गई थी।

जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किए जाने के साक्ष्य मिलने पर सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) मुख्यालय में मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में टासमैक के अधिकारियों रामा दुरई मुरुगन और पन्नीर सेल्वम, निजी सहायक भास्कर तथा एक अन्य निजी व्यक्ति राथेश को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा विभिन्न डिस्टिलरी और ब्रुअरी कंपनियों, परिवहन कंपनियों, बोतलबंद कंपनियों तथा टासमैक के अन्य अज्ञात लोकसेवकों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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