ईडी अधिकारी पर हमला मामले में चार दिन बढ़ी Shahjahan Sheikh की CBI हिरासत, अदालत ने सुनाया फैसला

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ANI

एक अदालत ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत रविवार को और चार दिनों के लिए बढ़ा दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किये जाने के साथ छह मार्च को उसे शेख की हिरासत सौंपी गई थी।

बशीरहाट। यहां की एक अदालत ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत रविवार को और चार दिनों के लिए बढ़ा दी। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर यह आदेश जारी किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किये जाने के साथ छह मार्च को उसे शेख की हिरासत सौंपी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर उस वक्त हमला किया गया था, जब वे शेख के संदेशखालि स्थित परिसर में छापा मारने पहुंचे थे।

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शेख को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से अब निलंबित कर दिया गया है। उत्तर 24 परगना जिले में बशीरहाट की अदालत के न्यायाधीश ने शेख की सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी। अदालत ने निर्देश दिया कि शेख को 14 मार्च को फिर से अदालत के समक्ष पेश किया जाए। शेख को कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया। टीएमसी के निलंबित नेता को कोलकाता में सीबीआई की हिरासत में रखा गया है।

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ईडी के अधिकारियों पर लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब वे कथित राशन वितरण घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को संदेशखालि में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे। घोटाले के सिलसिले में राज्य के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। शेख को राज्य की पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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