तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शीजान खान को नहीं मिली जमानत, दो सप्ताह में हो सकती है ये कार्रवाई

टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा के आत्महत्या के मामले में आरोपी शीजान खान को राहत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वसई सत्र अदालत को अभिनेता शीजान खान की जमानत अर्जी पर दो सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब दिया गया जब न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ खान द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की सुनवाई कर रही थी।
गौरतलब है कि शीजान खान ने पहले एक जमानत अर्जी और साथ ही एक याचिका दायर की थी जिसके द्वारा वह अपने खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि शीजान की जमानत याचिका को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच जांच एजेंसी ने खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसलिए शीजान खान ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जमानत याचिका वापस ले ली। इस मामले की सुनवाई अब वसई सत्र न्यायालय में हो रही है। इससे पहले वसई कोर्ट भी शीजान की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। उच्च न्यायालय में गुरुवार को खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय ने पीठ को बताया कि चूंकि चार्जशीट दाखिल करने के कारण परिस्थितियों में बदलाव आया है, इसलिए उन्होंने फिर से सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामले की सुनवाई निर्धारित थी।
तुनिषा के वकील ने ठहराया दोषी
तुनिषा शर्मा के वकील ने सीधे तौर पर कहा था कि शीजान खान इस मामले में आरोपी है। उन्हें जमानत दिए जाने से वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है। उनके बाहर रहने से गवाह प्रभावित हो सकते है। ऐसे में इस मामले के लिए जरुरी है कि शीजान को न्यायिक हिरासत में रखा जाए।
ये है मामला
इस मामले में अभिनेत्री की आत्महत्या करने के अगले ही दिन तुनिषा शर्मा की मां की शिकायत पर अभिनेता शीजान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने शीजान को गिरफ्तार किया था। शीजान खान पुलिस की गिरफ्त में 25 दिसंबर से है, जबकि अभिनेत्री ने 24 जनवरी 2022 को आत्महत्या की थी।
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