गुजरात सरकार ने रात 8 बजे तक दुकाने खोलने की दी अनुमति, जानिए अनलॉक-3 में कितनी मिली छूट

Vijay Rupani

बयान में कहा गया है, ‘‘ एक अगस्त से राज्य में रात का कर्फ्यू पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।’’ इसके मुताबिक सभी दुकानों को रात आठ बजे तक और रेस्तरांओं को दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

अहमदाबाद। कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-3 को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देशों मद्देनजर गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को एक अगस्त से रात का कर्फ्यू समाप्त करने तथा दुकानों को रात आठ बजे तक खोलने की इजाजत देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में यहां हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिम (व्यायामशाला) और योग केंद्रों को भी पांच से अगस्त खोलने की इजाजत दी गई है। बयान में कहा गया है, ‘‘ एक अगस्त से राज्य में रात का कर्फ्यू पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।’’ 

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इसके मुताबिक सभी दुकानों को रात आठ बजे तक और रेस्तरांओं को दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने विद्यालयों , कोचिंग क्लासों और सिनेमाघरों को अगस्त में खोलने की इजाजत नहीं देने का निर्णय लिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘ जिन चीजों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है उनके संदर्भ में राज्य केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करेगा।’’ रूपाणी ने बुधवार को कहा था कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक गतिविधियां जारी रहने पर भी जानलेवा संक्रमण नहीं फैले। 

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मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगस्त में धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी और यदि कोविड-19 की स्थिति बनी रहती है तो नवरात्रि जैसे उत्सव नहीं मनाये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि एक अगस्त से बिना मास्क के बाहर निकलने पर 500रूपये जुर्माना लगेगा। राज्य में कोरेाना वायरस के अब तक 59000 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 2396 मरीजों की मौत हो चुकी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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