सिखों के लिए केन्द्र सरकार का नया नियम, अब एयरपोर्ट के भीतर ले जा सकते हैं कृपाण

Kirpans
निधि अविनाश । Mar 14 2022 5:33PM

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के 4 मार्च के आदेश के मुताबिक, सिख विमानन क्षेत्र के कर्माचरियों को किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के परिसर में व्यक्ति पर कृपाण ले जाने से प्रतिबंधि किया था। इस आदेश का प्रमुख सिख निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने काफी आलोचना की थी।

विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने सिख विमानन क्षेत्र के कर्मचारियों को हवाई अड्डा परिसर के भीतर कृपाण ले जाने की अनुमति दी है। इसकी जानकारी एक दस्तावेज में दी गई है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के 4 मार्च के आदेश के मुताबिक, सिख विमानन क्षेत्र के कर्माचरियों को किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के परिसर में व्यक्ति पर कृपाण ले जाने से प्रतिबंधि किया था। इस आदेश का प्रमुख सिख निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने काफी आलोचना की थी। इस आलोचना के बाद 12 मार्च को बीसीएएस ने प्रतिबंध हटा दिया है।

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जानकारी के लिए बता दें कि, कृपाण, एक घुमावदार खंजर है जिसे सिख धर्म में साथ में पहना जाता है। 4 मार्च के आदेश में बीसीएएस ने कहा कि, कृपाण केवल एक सिख यात्री अपने सात ले जा सकता है। इसमें शर्ते भी है जैसे कि, कृपाण के ब्लेड की लंबाई छह इंच से अधिक न हो और कुल लंबाई नौ इंच से अधिक न हो।भारत के भीतर भारतीय विमानों में हवाई यात्रा करते समय कृपाण की अनुमति है। 4 मार्च को दिए गए आदेश में लिखा गया है कि, यह आदेश केवल सिख यात्रियों के लिए होगा। हवाई अड्डे पर और किसी भी टर्मिनल, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय में काम करने वाले किसी भी हितधारक या उसके कर्मचारी (सिख सहित) को व्यक्तिगत रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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