Somnath Bharti मामले में Sultanpur कोर्ट में सुनवाई टली, 22 अगस्त को होंगे आरोप तय

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उत्तर प्रदेश की सुलतानपुर स्थित विशेष अदालत में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई। अदालत अब 22 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से आरोप तय करने के बिंदु पर बहस सुनेगी। यह मामला वर्ष 2021 में अमेठी के जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है।

सुलतानपुर में एक विशेष अदालत में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमे में कार्यवाही सोमवार को वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई। आरोप तय करने के मुद्दे पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आरोप पर बहस के लिए अगली तारीख 22 अगस्त निर्धारित की।

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर में एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ यह मुकदमा सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रहा है। पिछली सुनवाई में वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 9 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के जगदीशपुर रामलीला मैदान में सोमनाथ भारती ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि यहां के अस्पतालों में इंसान के साथ जानवर भी पैदा होते हैं। इस टिप्पणी के बाद जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने 10 जनवरी 2021 को जगदीशपुर कोतवाली में सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भारती ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उक्त रोक हटा ली थी, जिसके बाद पिछली पेशी पर सोमनाथ भारती को आरोप तय करने के लिए तलब किया गया था। सोमनाथ भारती के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कहा कि अगली सुनवाई आरोप तय किए जाने के मुद्दे पर ऑनलाइन माध्यम से दलीलें सुनने के लिए निर्धारित की गई है।

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