Haryana Ladli Yojana: हरियाणा की बेटियों के लिए राज्य सरकार ने शुरू की ये स्कीम, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

Nayab Singh Saini
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हरियाणा लाडली योजना का लाभ पाने वाले दो बेटियों वाले अभिभावकों को दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसके 5 साल होने के बाद हर साल 5000 रुपए की रकम दी जाएगी। लेकिन परिवार की इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

हरियाणा में लड़कियों का जन्म प्रतिशत लड़कों के मुकाबले काफी कम देखने को मिलता है। ऐसे में राज्य में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हरियाणा लाडली योजना की शुरूआत की गई थी। राज्य में शुरू की गई लाडली योजना के तहत हरियाणा की बेटियों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का तहत उन बेटियों को 5000 रुपए की राशि मिलती है, जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो। वहीं इससे पहले जन्म लेने वाली लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ पाने वाले दो बेटियों वाले अभिभावकों को दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसके 5 साल होने के बाद हर साल 5000 रुपए की रकम दी जाएगी। लेकिन परिवार की इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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बेटियों को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के माध्यम से दी जाएगी। जब बेटी की उम्र 18 साल की हो जाएगी, तो उनको यह पैसे दिए जाएंगे। हर साल 5000 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा।

हरियाणा लाडली योजना के तहत डॉक्यूमेंट्स में बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल है।

इस योजना के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। जिन लोगों की दो बेटियां हैं उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। राज्य के गरीब परिवार की बेटी इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि आवेदन करने वाले को बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है।

हरियाणा लाडली योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी केंद्र या बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं।

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