Supreme Court ने जेल में बंद MLA Abbas Ansari को पिता के चालीसवें में ऑनलाइन शामिल होने की अनुमति दी

 Abbas Ansari
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मुख्तार अंसारी को 30 मार्च को गाजीपुर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी 2005 से ही उत्तर प्रदेश और पंजाब की विभिन्न कारागारों में कैद था और उसके खिलाफ करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज थे।

 उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के चालीसवें में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने की मंगलवार को अनुमति दे दी।

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में हृदयाघात से मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और जेल अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता के वकील के साथ-साथ प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध पर, इस मामले को आठ मई, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इस बीच, एक अंतरिम राहत के तौर पर यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अपने दिवंगत पिता के चालीसवें में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार/जेल अधिकारियों को तत्काल आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाता है।’’

मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी को 30 मार्च को गाजीपुर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी 2005 से ही उत्तर प्रदेश और पंजाब की विभिन्न कारागारों में कैद था और उसके खिलाफ करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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