Abdullah Azam को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी पासपोर्ट मामले में याचिका खारिज

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ANI
अभिनय आकाश । Nov 6 2025 12:25PM

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश में हस्तक्षेप न करने का फैसला करने से पहले संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जिसमें अब्दुल्ला की इस मामले में राहत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट हासिल करने से जुड़े दो दस्तावेज जालसाजी मामलों में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश में हस्तक्षेप न करने का फैसला करने से पहले संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जिसमें अब्दुल्ला की इस मामले में राहत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। 

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जालसाजी और गलत बयानी के आरोप

ये मामले अब्दुल्ला आज़म पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जाली दस्तावेज़ और गलत जानकारी जमा करने के आरोपों से संबंधित हैं। आरोपों में दावा किया गया है कि वरिष्ठ सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान के बेटे ने आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मतिथि और पहचान प्रमाण से संबंधित अभिलेखों में हेराफेरी की। प्राधिकरणों ने अब्दुल्ला के खिलाफ एक सत्यापन प्रक्रिया के बाद कार्यवाही शुरू की, जिसमें कथित तौर पर उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों में विसंगतियां पाई गईं। ये मामले हाल के वर्षों में खान परिवार के सामने आई कानूनी चुनौतियों के व्यापक समूह का हिस्सा हैं। 

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उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अब्दुल्ला की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमा जारी रखने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे आरोपों की कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने के बजाय पूर्ण न्यायिक जाँच आवश्यक है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद, मुकदमा मौजूदा आरोपों के अनुसार निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।

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