Tirupati laddu row: सुप्रीम कोर्ट ने CBI डायरेक्टर को दी बड़ी राहत, HC के आदेश पर लगाई रोक

Tirupati
ANI
अभिनय आकाश । Sep 26 2025 5:09PM

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि एसआईटी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पूरी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जा रही थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई निदेशक ने प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) लड्डू प्रसादम की तैयारी में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के बाहर एक अधिकारी को नियुक्त करके शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि एसआईटी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पूरी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जा रही थी। 

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सीजेआई ने पूछा अगर एसआईटी किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? शीर्ष अदालत का आदेश सीबीआई निदेशक द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील के जवाब में आया। सुनवाई के दौरान, उस पक्ष के वकील, जिसके आदेश पर उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, ने पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश में निर्दिष्ट किया गया था कि एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी, राज्य पुलिस के दो अधिकारी और एफएसएसएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने चाहिए; इसलिए, किसी अन्य अधिकारी को शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसने केवल एक अधिकारी नियुक्त किया है जो उनके नियंत्रण में रहेगा। 

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केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने न केवल चल रही जाँच को कमज़ोर किया है, बल्कि एसआईटी के कामकाज पर भी बेवजह सवाल खड़े किए हैं। मेहता ने कहा कि अधिकारी सिर्फ़ रिकॉर्ड रखने वाला था और सीबीआई निदेशक ने उसे काम करते रहने दिया।

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