सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार-चुनाव आयुक्त को नोटिस भेजा, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर मांगा जवाब

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अभिनय आकाश । Jan 12 2026 12:53PM

याचिका में तर्क दिया गया है कि नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से अभूतपूर्व, आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक, 2023 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए गंभीर संवैधानिक चिंता व्यक्त की। याचिका में तर्क दिया गया है कि नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से अभूतपूर्व, आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, विधेयक में निहित प्रतिरक्षा प्रावधान संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है और जवाबदेही के सिद्धांत को कमजोर करता है।

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याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को ऐसी अभूतपूर्व प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकता जो संविधान निर्माताओं ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी। संसद ऐसी उच्च प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकती जो संविधान निर्माताओं ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया और संकेत दिया कि इस मुद्दे पर गहन न्यायिक जांच की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं।" पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग दोनों से जवाब मांगा है।

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