High Court के फैसले की समीक्षा करेगा Supreme Court, Ram Rahim की बढ़ सकती हैं कानूनी मुश्किलें

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ANI
अभिनय आकाश । Aug 10 2026 7:11PM

हाई कोर्ट के इस फ़ैसले ने एक स्पेशल CBI कोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के पहले के फ़ैसले को पलट दिया था। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने मारे गए पत्रकार के बेटे द्वारा बरी किए जाने के ख़िलाफ़ दायर अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। बेंच ने अपील को 16 नवंबर से शुरू होने वाले हफ़्ते में अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस अपील को मंज़ूरी दे दी जिसमें पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की 2002 में हुई हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट के इस फ़ैसले ने एक स्पेशल CBI कोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के पहले के फ़ैसले को पलट दिया था। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने मारे गए पत्रकार के बेटे द्वारा बरी किए जाने के ख़िलाफ़ दायर अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। बेंच ने अपील को 16 नवंबर से शुरू होने वाले हफ़्ते में अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

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सुनवाई के दौरान, जब बेंच को बताया गया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की है, तो बेंच ने कहा कि हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि हो सकता है राज्य अपील के लिए न आए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 मार्च को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में रेप के दोषी राम रहीम को बरी कर दिया था, जबकि तीन अन्य आरोपियों की सज़ा को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के ख़िलाफ़ राम रहीम की अपील को मंज़ूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उसके अपराध को बिना किसी संदेह के साबित करने में नाकाम रहा और CBI गवाहों के बयानों में कमियों/ज़बरदस्ती की ओर इशारा किया। राम रहीम पर सिरसा के पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या की साज़िश रचने का आरोप था, क्योंकि उन्होंने अपने अख़बार में डेरा प्रमुख की खुलकर आलोचना की थी।

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अक्टूबर 2002 में हरियाणा के सिरसा में पत्रकार को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। छत्रपति, जो 'पूरा सच' नाम का स्थानीय अखबार चलाते थे, ने एक गुमनाम चिट्ठी छापी थी जिसमें सिरसा में डेरा के हेडक्वार्टर में महिला अनुयायियों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। 2019 में एक स्पेशल CBI कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और इस मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। राम रहीम के साथ-साथ, तीन अन्य दोषियों - कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल - को भी हत्या के मामले में दोषी पाया गया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट ने डेरा से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में राम रहीम को बरी किया है। मई 2024 में, उन्हें और चार अन्य लोगों को डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था; कोर्ट ने जांच में कमियों का हवाला दिया था। आरोप था कि कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियन गांव के रहने वाले रंजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई 2002 को तब कर दी गई थी, जब वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले के खानपुर कोलियन गांव में अपने खेतों में काम कर रहे थे।

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