SIR के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 12-13 अगस्त को तय हुई तारीख

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सामूहिक बहिष्कार के बजाय सामूहिक समावेश होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से आधार और मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज़ स्वीकार करना जारी रखने को भी कहा। दोनों दस्तावेज़ों की वास्तविकता की धारणा पर ज़ोर देते हुए, शीर्ष अदालत ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 12 और 13 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भारत निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की इस आशंका पर कि 1 अगस्त को मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद कुछ लोगों के नाम सूची से छूट गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम एक न्यायिक प्राधिकारी के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर रखा गया है, तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सामूहिक बहिष्कार के बजाय सामूहिक समावेश होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से आधार और मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज़ स्वीकार करना जारी रखने को भी कहा। दोनों दस्तावेज़ों की वास्तविकता की धारणा पर ज़ोर देते हुए, शीर्ष अदालत ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है, जबकि विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएँगे।
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शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई सांसदों ने संसद भवन परिसर में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की।
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