फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर संस्पेस अब भी बरकरार, केंद्र नए सिरे से फैसला लेगा

अदालती कार्यवाही के दौरान, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि वे आदेश वापस ले रहे हैं। एएसजी ने कहा कि हम केवल इसलिए आदेश वापस ले रहे हैं क्योंकि इसके प्रारूप पर सवाल उठाए गए हैं।" केंद्र ने आगे कहा कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अदालत ने पहले पूछा था, यह कहना कि हमने कटौती की सिफ़ारिश की थी आपको यह अधिकार कहाँ से मिला? बोर्ड को संशोधन की सिफ़ारिश करने का आपको अधिकार कहाँ से मिला? क्या आपके पास कोई अधिकार उपलब्ध है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ी फिल्म "उदयपुर फाइल्स" का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि क्या केंद्र अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत संपादन और कट का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुनर्मूल्यांकन 6 अगस्त तक पूरा किया जाए और मौजूदा कानूनी मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। अदालत का यह आदेश सरकार द्वारा यह कहने के बाद आया कि वह उस पिछले निर्देश को वापस लेगी जिसमें फिल्म को विशिष्ट कट के साथ रिलीज़ करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, जो भारत में फिल्मों के प्रमाणन और रिलीज़ को नियंत्रित करता है, के तहत केंद्र के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
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अदालती कार्यवाही के दौरान, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि वे आदेश वापस ले रहे हैं। एएसजी ने कहा कि हम केवल इसलिए आदेश वापस ले रहे हैं क्योंकि इसके प्रारूप पर सवाल उठाए गए हैं।" केंद्र ने आगे कहा कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अदालत ने पहले पूछा था, यह कहना कि हमने कटौती की सिफ़ारिश की थी आपको यह अधिकार कहाँ से मिला? बोर्ड को संशोधन की सिफ़ारिश करने का आपको अधिकार कहाँ से मिला? क्या आपके पास कोई अधिकार उपलब्ध है?
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न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की जाँच की और पाया कि वह केवल सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सामान्य सिद्धांत जारी कर सकती है या किसी फिल्म को प्रमाणन के लिए अयोग्य घोषित कर सकती है। सरकार के अधिकार की सीमाएँ न्यायालय की जाँच का केंद्र बिंदु थीं, और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कोई भी कार्रवाई अधिनियम के दायरे में रहे।
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