स्वाति मालीवाल को भ्रष्टाचार मामले में आरोपी के तौर पर सम्मन

[email protected] । Jan 18 2017 5:36PM

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आयोग में भर्ती में कथित अनियमितताओं के एक मामले में एक विशेष अदालत ने आरोपी के तौर पर पेश होने के लिए आज सम्मन भेजा।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आयोग में भर्ती में कथित अनियमितताओं के एक मामले में एक विशेष अदालत ने आरोपी के तौर पर पेश होने के लिए आज सम्मन भेजा। विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने मालीवाल के खिलाफ मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं, तद्नुसार स्वाति मालीवाल को छह फरवरी को मुकदमे के लिए सम्मन भेजती हूं।’’ अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत कथित अपराधों के लिए सम्मन भेजा है।

हालांकि अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की है कि अपराध में कथित तौर पर शामिल होने में मालीवाल के सहयोगी कौन लोग थे। अदालत ने जांच अधिकारी को अन्य आरोपियों की भूमिका के सिलसिले में आगे जांच करने का आदेश दिया। दिल्ली महिला आयोग में आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 21 दिसंबर, 2016 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर जांच शुरू की थी। बरखा का आरोप था कि महिला आयोग में कई आप कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों मे अनियमिततायें हुयी हैं। अपनी शिकायत के साथ उनहोंने 85 ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची भी दी थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.

Tags

    All the updates here:

    अन्य न्यूज़