Tamil Nadu सरकार का Big Decision: तीसरे बच्चे पर महिलाओं को 1 साल की Maternity Leave

Tamil Nadu
ANI
अंकित सिंह । Aug 19 2026 12:18PM

तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाले प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। यह निर्णय सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, जिससे तीसरे बच्चे के लिए भी पहले दो बच्चों के समान एक साल का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य की हजारों महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा; यह उतनी ही अवधि है जितनी उन्हें पहले दो बच्चों के लिए मिलती है। अभी, जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, जबकि जिन महिला कर्मचारियों के दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ़्ते तक की मैटरनिटी लीव मिलती है।

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अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने राज्य विधानसभा को बताया कि इन हालात में, चूंकि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाला एक कल्याणकारी प्रशासन है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी दी जाने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा। AIADMK और DMK के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकारों ने मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की मूल अवधि को 2011 में बढ़ाकर छह महीने, 2016 में नौ महीने और जुलाई 2021 में एक साल (365 दिन) कर दिया था।

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सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सामान्य पात्रता नियमों के तहत, 365 दिनों का लाभ उन महिला कर्मचारियों को मिलता है जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और उसके बाद राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, वे भी पूरी सैलरी के साथ 12 हफ़्ते (84 दिन) की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) की हकदार बनी रहेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए जल्द ही सरकार की ओर से एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

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