तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला: महिला अदालत ने आरोपी को दोषी पाया

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पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने जनवरी में कहा था कि ज्ञानशेखरन द्रमुक का सदस्य नहीं था, वह केवल पार्टी के प्रति झुकाव रखता था और इसका समर्थक था।

तमिलनाडु की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में बुधवार को आरोपीज्ञानशेखरन को दोषी पाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित कर दिया और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

साथ ही, अदालत ने दिसंबर 2024 में राज्य को झकझोर कर रख देने वाले यौन उत्पीड़न के इस मामले में ज्ञानशेखरन को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी पाया। महिला अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने कहा कि वह दो जून को मामले में फैसला सुनाएंगी।

सनसनीखेज मामले ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के साथ आरोपी व्यक्ति के कथित संबंधों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने जनवरी में कहा था कि ज्ञानशेखरन द्रमुक का सदस्य नहीं था, वह केवल पार्टी के प्रति झुकाव रखता था और इसका समर्थक था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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