TISS Ex-Student को Bombay HC से Bail की आस, Campus FIR को दी चुनौती

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ANI
अभिनय आकाश । Aug 13 2026 6:44PM

डेवलपमेंट स्टडीज़ में ग्रेजुएट 24 साल के छात्र ने वकील विजय हिरेमथ के ज़रिए हाई कोर्ट से तुरंत राहत की मांग की है। उनका तर्क है कि यह एक शांतिपूर्ण बैठक थी, जिसमें छात्रों ने साहित्य पर चर्चा की, विचारों का आदान-प्रदान किया और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। याचिका में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों को अपराध नहीं माना जा सकता और न ही इन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ (TISS) के एक पूर्व छात्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) के लिए अर्ज़ी दी है। यह अर्ज़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिवंगत प्रोफ़ेसर जी.एन. साईबाबा की याद में पिछले साल कैंपस में हुई एक अनधिकृत सभा के सिलसिले में दर्ज FIR के संबंध में है। यह अर्ज़ी ऐसे समय में आई है जब मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कुछ अन्य आरोपी छात्रों को राहत देते हुए उनकी गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत (pre-arrest bail) की अर्ज़ी को खारिज कर दिया था। डेवलपमेंट स्टडीज़ में ग्रेजुएट 24 साल के छात्र ने वकील विजय हिरेमथ के ज़रिए हाई कोर्ट से तुरंत राहत की मांग की है। उनका तर्क है कि यह एक शांतिपूर्ण बैठक थी, जिसमें छात्रों ने साहित्य पर चर्चा की, विचारों का आदान-प्रदान किया और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। याचिका में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों को अपराध नहीं माना जा सकता और न ही इन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

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हाई कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगा

हिरेमथ ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि सेशंस कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के तहत छात्र को लगभग 10 महीनों तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी। हाई कोर्ट शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी मामले में एक और छात्र की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी; उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह अभी न्यायिक हिरासत में है। याचिका के अनुसार, आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और TISS ने कभी भी उसे गलत व्यवहार या कैंपस में गड़बड़ी फैलाने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया है।

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याचिका में FIR में लगाए गए आरोपों को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि जांच करने वालों ने गलत आरोप लगाया है कि साईबाबा की याद में आयोजित सभा के दौरान, याचिकाकर्ता या अन्य छात्रों ने UAPA के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए थे। छात्र ने यह भी तर्क दिया है कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की जिन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें गलत तरीके से लागू किया गया है। याचिका में कहा गया है कि धारा 196, जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है, यहां लागू नहीं होती क्योंकि किसी भी भाषण या व्यवहार से नफरत या हिंसा को बढ़ावा नहीं मिला। इसमें यह भी कहा गया है कि धारा 197, जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने से संबंधित है, यहां लागू नहीं होती क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

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