East Central Railway के दो अफसरों को रिश्वतखोरी में 3 साल की सजा, CBI ने 2018 में पकड़ा था

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ANI
अभिनय आकाश । Sep 16 2026 6:56PM

रांची की अदालत ने ठेकेदार का रुका बिल पास करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में रेलवे के दो अधिकारियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 2018 में दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। जांच एजेंसी ने अदालत में फॉरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के जरिए उनका अपराध साबित किया।

झारखंड के रामगढ़ ज़िले में तैनात रेलवे के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए CBI ने रंगे हाथों पकड़ा था। पकड़े जाने पर उन्होंने पैसे फेंककर खुद को उससे अलग करने की कोशिश की थी। रांची की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सख़्त क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। असिस्टेंट मटीरियल मैनेजर कैलाश कांत झा और सीनियर डिविज़नल मैकेनिकल इंजीनियर राजेश्वरी सिंह (जो पतरातू डीज़ल शेड में तैनात थे) को एक कॉन्ट्रैक्टर का रुका हुआ बिल पास करने के बदले रिश्वत मांगने का दोषी पाया गया। यह मामला 2018 का है, जब कॉन्ट्रैक्टर नरेश कुमार सिंह ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पतरातू डीज़ल शेड में 6.26 लाख रुपये के रुके हुए बिल को मंज़ूर कराने के लिए बार-बार गए थे। शिकायत के अनुसार, अधिकारियों ने उनकी फ़ाइल आगे बढ़ाने के बदले पैसे की मांग की थी। आरोप है कि झा ने 17,000 रुपये और सिंह ने कॉन्ट्रैक्टर से 45,000 रुपये की मांग की थी।

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अपना बिल पास न हो पाने पर, कॉन्ट्रैक्टर ने CBI से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एजेंसी ने अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बाद में ऑपरेशन के तहत CBI की टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ रेलवे ऑफिस पहुँची। योजना के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्टर ने अधिकारियों को रिश्वत के पैसे सौंप दिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, CBI टीम के कमरे में घुसने और अपनी पहचान बताने से पहले ही अधिकारियों ने कैश ले लिया था। CBI की टीम को देखकर अधिकारी घबरा गए और पैसे से खुद को दूर करने की कोशिश करने लगे। झा ने नोटों की गड्डी टेबल के पीछे ज़मीन पर फेंक दी, जबकि सिंह ने अपनी टेबल पर रखे कैश को दूर धकेल दिया और कोई भी रिश्वत लेने से इनकार किया।

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ट्रायल के दौरान, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पैसे ज़मीन से बरामद हुए थे, इसलिए उन्हें अधिकारियों से सीधे तौर पर ज़ब्त नहीं माना जा सकता। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि उन्हें एक साज़िश के तहत झूठे मामले में फँसाया गया था। हालाँकि, CBI ने कथित लेन-देन को साबित करने के लिए फोरेंसिक सबूतों, स्वतंत्र गवाहों के बयानों और अन्य सामग्रियों का सहारा लिया। CBI के सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रियांशु सिंह ने तर्क दिया कि ट्रैप में इस्तेमाल किए गए नोटों पर फेनोल्फथलीन पाउडर लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बाद में अधिकारियों के हाथों और शर्ट की जेबों को सोडियम कार्बोनेट के घोल से धोया गया, जिससे उनका रंग गहरा गुलाबी हो गया।

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