हरियाणा सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर खोलने की अनुमति दी

Haryana Government

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित साफ-सफाई और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।’’

चंडीगढ़| हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 से संबंधित कुछ प्रतिबंधों में ढील दी और सीटों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई।

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित साफ-सफाई और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।’’

इससे पहले, एचएसडीएमए के पांच जनवरी को जारी एक आदेश में कहा गया था कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

शुक्रवार के आदेश में यह भी कहा गया है, ‘‘निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों (कक्षा 10 से 12 के लिए), पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, प्रशिक्षण संस्थानों को एक फरवरी से प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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