Unnao Case: Kuldeep Sengar को Supreme Court से बड़ा झटका, तत्काल जमानत देने से किया इनकार

Kuldeep Sengar
ANI
अंकित सिंह । Feb 9 2026 3:00PM

कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल राहत देने से मना कर दिया, साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय को एक सप्ताह में सुनवाई शुरू कर तीन महीने में अपील निपटाने का आदेश दिया। अदालत ने सेंगर के वकील को मामले का मीडिया ट्रायल करने के खिलाफ भी चेतावनी दी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बलात्कार के दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय को उनकी अपील पर सुनवाई करने और तीन महीने के भीतर जमानत पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि न्यायालय सेंगर की 10 साल की सजा पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय को एक सप्ताह के भीतर मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, अपील सुननी चाहिए और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना चाहिए। 

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न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय से अपील पर सुनवाई करने और तीन महीने से अधिक समय में फैसला सुनाने का अनुरोध करने के लिए इसे उपयुक्त मामला मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई सभी संबंधित अपीलों की सुनवाई साथ-साथ की जाए। सेंगर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि पूर्व विधायक अपनी सजा के लगभग 9 वर्ष और 7 महीने पूरे कर चुके हैं और उन्होंने शेष अवधि के लिए अस्थायी रोक लगाने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि अपील की सुनवाई 11 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में होनी है और उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने प्रश्न उठाया कि क्या अपील हत्या की धारा के तहत दायर की जानी चाहिए थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सेंगर ने वास्तव में सजा के सिर्फ सात वर्ष से अधिक ही पूरे किए हैं, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे गंभीर और नैतिक रूप से निंदनीय मामले में सजा में छूट देना अत्यधिक विवादास्पद है। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने सेंगर के वकील महमूद प्राचा को मामले पर मीडिया में टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि मामले का "मीडिया ट्रायल" करने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

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उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मामले की खूबियों पर कोई राय नहीं दे रहा है और इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर मामले की खूबियों के आधार पर अपील का निपटारा करना होगा।

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